उचित दर की दुकान के आवंटन हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित

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बस्ती जिले के तहसील रुधौली अंतर्गत ग्राम पंचायत गनवरिया कला एवं पचारी खुर्द के लिएं होना है चयन
18 से 30 अप्रैल तक प्राप्त किए जा सकते हैं आवेदन पत्र
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026

बस्ती। जनपद बस्ती की तहसील रुधौली अंतर्गत ग्राम पंचायत गनवरिया कला एवं पचारी खुर्द (विकास खण्ड-रुधौली) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकान के आवंटन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया शासनादेश संख्या-6/2019/1358/29-6-2019-162सा/2001 दिनांक 05 अगस्त 2019 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

       उप जिलाधिकारी रुधौली  मनोज प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता के चयन के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र आपूर्ति कार्यालय, तहसील रुधौली से दिनांक 18 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं।
       उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अवधि दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 05 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे के मध्य आपूर्ति कार्यालय, तहसील रुधौली में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
       उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 11 मई 2026 को आपूर्ति कार्यालय, रुधौली के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके पश्चात चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पात्र अभ्यर्थियों की उपस्थिति में दिनांक 13 मई 2026, दिन बुधवार को दोपहर 12.00 बजे तहसील सभागार, रुधौली में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेता का चयन किया जाएगा।  अभ्यर्थियों की अर्हताओं के संबंध में उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है, जिससे वह दुकान के संचालन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सके। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
      उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीकृत न हो तथा वह किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हुआ हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में उचित दर की दुकान आवंटित न हो। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी या तथ्य छिपाकर आवेदन किया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
      उप जिलाधिकारी मनोज प्रकाश ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में चयन प्रक्रिया की तिथि अथवा शर्तों में संशोधन करने अथवा चयन निरस्त करने का अधिकार तहसील स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। साथ ही ग्राम प्रधानों एवं संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सूचना को सार्वजनिक स्थलों एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाए।
      उप जिलाधिकारी ने सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करें तथा चयन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें, जिससे उचित दर विक्रेता का चयन पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
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