अंबेडकरनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के ऐसे ऋण गृहीताओं/ व्यक्तियों के लिये जिन्होंने पूर्व में उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नि०लि० अम्बेडकरनगर से स्वतः रोजगार, टर्मलोन, वाहन, रिक्शा ठेला, सिलाई मशीन, पम्पसेट, महिला समृद्धि तथा स्वच्छकार ऋण योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण प्राप्त किया है तथा अब तक किन्हीं कारणवश अपनी देय किस्तों को जमा नहीं कर पायें, ऐसे ऋण गृहीताओं द्वारा बकाये ऋण को एक मुश्त जमा करने हेतु एक मुश्त समाधान (ओ०टी०एस०) योजना. दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू किये जाने से ऐसे ऋण गृहीता जो अपना ऋण समयावधि पूरी होने के बाद भी जमा नहीं कर सके है। इसलिये मूलधन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है, मात्र मूलधन एवं निर्धारित ऋण अवधि (03 वर्ष से लेकर 05 वर्ष तक) का केवल साधारण ब्याज जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनु०जा०वि० एवं वि०नि०लि० कार्यालय अम्बेडकरनगर में एक मुश्त जमा कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। शेष अवधि का सम्पूर्ण दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये समाज कल्याण विभाग के विकास खण्डों पर तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) तथा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), विकास भवन अकबरपुर कक्ष सं0 45) या सहायक प्रबन्धक के मोबाइल नम्बर 9452950713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
बकाये ऋण को जमा करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना 31 जनवरी तक
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January 02, 2026
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