यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद का टैगिंग व ओवर रेटिंग करने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर

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मनमाने ढंग से यूरिया की बिक्री की शिकायत मो0न0- 9554646421 पर दर्ज करायें
बस्ती। जनपद में रबी फसलो की युवाई समय से होने पर अब सिंचाई के बाद कृषकों द्वारा यूरिया की मांग तेजी से किया जा रहा है। जनपद में वर्तमान में 9305 मै० टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध है और यूरिया की कोई कमी नहीं है। जनपद के सभी एम-पैक्स समितियों, कय विक्रय समितियो, एग्री जंक्शन, आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषक सेवा केन्द्रों के साथ ही निजी बिकी केन्द्रों पर कृषक को जोत बही के आधार पर पॉस मशीन से यूरिया की विकी कराया जा रहा है।
     जिला कृषि अधिकारी डा0 बी0आर0 मौर्य ने कहा कि यदि किसी बिक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया की विकी किया जाता है या यूरिया के साथ अन्य अन्य उर्वरक /उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माईको न्यू०, सल्फर, कीटनाशी रसायन इत्यादि टैंग करते हुए पाया जाएगा अथवा विना पॉस मशीन से विकी व कृषक को उसकी जोत के आधार पर संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया की विकी करते हुए पाया जाएगा अथवा कृषक को पॉस मशीन से रसीद नहीं दिया जाता है तो ऐसे थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एन.एस.ए. की भी कार्यवाही की जायेगी।
    कृषक भाईयों से अपील है कि अपने निकट के विकी केन्द्र से पॉस मशीन पर अगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा (07 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर) में यूरिया उर्वरक कय करें तथा अपने विकेता से रसीद अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमानें ढंग से बिकी की जा रही हो तो उसकी शिकायत अपर जिला कृषि अधिकारी बस्ती के मो0न0- 9554646421 पर दर्ज करांए। इसके साथ ही अपने विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एंव खंण्ड विकास अधिकारी तथा तहसीलदार एंव उप जिला मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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